Pan Aadhar link: आसान स्टेप में घर बैठे करें पैन आधार लिंक

इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.

क्विक लिंक सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.

आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगा.

यहाँ आपका अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.

'I validate my Aadhar Details' के विकल्प को चुनें.

आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें.

जुरमाना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

लेट फ़ाईन भरने का ये है प्रोसेस पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माना भरना होगा. 

इसके लिए आपको इस पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Portean पर जाना होगा.

यहाँ पैन -आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable को चुनें.

फी पेमेंट माईनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है.

फिर नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें और अपना पैन नंबर डालें.

असेसमेंट ईयर चुनकर एड्रेस भर दें, आखिर में कैप्चा भरें और proceed पर क्लिक करें.